मिठाई की दुकान से बर्फी का नमूना लेने का मामला, दुकानदार बरी

मिठाई की दुकान से बर्फी का नमूना लेने का मामला, दुकानदार बरी

मिठाई की दुकान से बर्फी का नमूना लेने का मामला, दुकानदार बरी

हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ कोतवाली क्षेत्र की बाबूगढ़ छावनी में स्थित मिठाई की एक दुकान से खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने वर्ष 2003 में बर्फी का नमूना लेकर जांच को भेजा जिसकी रिपोर्ट स्पष्ट नहीं आई। अधिकारियों ने पुनः सैंपल लेकर लैब में भेजा जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। गुरुवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड़ न्यायालय ने दुकानदार संदेश गोयल को बरी कर दिया। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीति मोगा की अदालत ने गुरुवार को सरकार बनाम संदेश गोयल में सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया और अभियुक्त संदेश गोयल को दोष मुक्त कर दिया।

अधिवक्ता विवेक गर्ग ने बताया कि 22 अक्टूबर 2003 को बाबूगढ़ छावनी स्थित पोषण लाल स्वीट्स से खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बर्फी का नमूना लिया। सैंपल लेकर जांच को भेजा गया जिसकी रिपोर्ट स्पष्ट न आने पर अधिकारियों ने पुनः सैंपल लिया और जांच के लिए भेजा। अधिवक्ता का कहना है कि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। संचालक संदेश गोयल के खिलाफ बाबूगढ़ थाने में धारा 7/16 खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात अदालत ने दुकान के संचालक संदीप गोयल को बरी कर दिया।

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