सड़क हादसे पर तीन हजार रूपए का अर्थदण्ड 

सड़क हादसे पर तीन हजार रूपए का अर्थदण्ड 

सड़क हादसे पर तीन हजार रूपए का अर्थदण्ड 
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा 3,000/-रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियुक्त योगेंद्र सिंह उर्फ निर्मता पुत्र दयाचन्द निवासी मुकारी थाना बलैनी जनपद बागपत द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 204/1995 धारा 279,338, 304ए भादवि थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 29.01.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 3,000/- रुपए के अर्थदण्ड  से दण्डित किया गया है। अभियुक्त
योगेंद्र सिंह उर्फ निर्मता पुत्र दयाचन्द निवासी मुकारी थाना बलैनी जनपद बागपत है।

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