गैंगस्टर के आरोपी को 26 माह का कठोर कारावास व 5 हजार रूपए का अर्थदण्ड की सजा
गैंगस्टर के आरोपी को 26 माह का कठोर कारावास व 5 हजार रूपए का अर्थदण्ड की सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): संगठित गिरोह बनाकर अवैध रूप से धन अर्जित करने के आरोपी गैंगस्टर को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दो वर्ष दो माह का कठोर कारावास व पांच हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा दी है।
ऑपरेशन कन्विक्शन’’ अभियान के अंतर्गत हापुड पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर टॉप-10 के अभियुक्त को गैंगस्टर के अभियोग में 02 वर्ष 02 माह का कठोर कारावास व 5,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया है।आरोपी गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम दौताई का इरफान उर्फ गुड्डू है।आरोपी पर दर्जन मुकद्दमे है
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