पिलखुआ के अभियुक्त से हथियार मिलने पर सजा व जुर्माना

पिलखुआ के अभियुक्त से हथियार मिलने पर सजा व जुर्माना

पिलखुआ के अभियुक्त से हथियार मिलने पर सजा व जुर्माना

हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने सजा के  साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।

      अभियुक्त महबूब उर्फ दीवाना द्वारा अवैध असलहा रखना करना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 132/07 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में  न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई अवधी की सजा व 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधीषमहबूब उर्फ दीवाना पुत्र शहादत कुरैशी निवासी आजमपुर दहपा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ है।

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