चाकूबाज को कारावास व अर्थदण्ड की सजा

चाकूबाज को कारावास व अर्थदण्ड की सजा

चाकूबाज को कारावास व अर्थदण्ड की सजा

हापुड, सीमन (ehapurnews.com): पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से चाकू रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई, साथ ही 2,000/-रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त वकील पुत्र मौ0 हनीफ निवासी ग्राम खुडलिया थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ द्वारा अवैध रूप से चाकू रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 629/2006 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में 06 जनवरी.2024 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा व दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त वकील पुत्र मौ0 हनीफ निवासी ग्राम खुडलिया थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ है।

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